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केरल: श्रम कल्याण बोर्ड की फीस
सेवा का लाभ उठाने के लिए, नागरिक को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
जिंसों के पैकर को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
वस्तुओं के पैकर को लाइसेंस (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा के लिए आवेदन कर सकता है
बेरोजगारी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार, बैंक ऋण लेने आदि के लिए बेरोजगारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
मरम्मत करने वाले लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
वजन और माप उपकरणों की मरम्मत के लिए आवेदक को लाइसेंस की आवश्यकता है (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा को लागू करना चाहिए
निर्माता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
वजन और माप उपकरणों के निर्माण के लिए आवेदक को लाइसेंस की आवश्यकता है (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा को लागू करना चाहिए
वस्तुओं का आयातक के रूप में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक को वस्तुओं का आयातक के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा को लागू करना चाहिए
वज़न और माप के व्यापारियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक को वजन और माप के डीलरों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा लागू करनी चाहिए
भूमि काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक या सरकारी विभाग जो अपनी / उसकी / उसकी सरकारी भूमि को काटना चाहते हैं, उन्हें अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी कि वह व्यक्ति पृथ्वी काटने की सेवा के लिए रॉयल्टी लागू कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)
पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो आवेदक कृषि प्रयोजन के लिए पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वह पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन का उपयोग कर सकते हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
पंप सेट के लघु सिंचाई कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक कृषि क्षेत्र में काम करना चाहता है जिसके लिए वह आवेदक को पंप सेट के लघु सिंचाई कार्य के लिए उपयोग कर सकता है सब्सिडी का पैटर्न: (इलेक्ट्रिक / डीजल पंप सेट (0.5 से 5.0 एचपी)): अधिकतम सब्सिडी स्वीकार्य है: 10,000 / - (50) खरीदी गई लागत का % या रु.10,000/- प्रति पंप, जो भी कम हो) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए, चाहे किसी भी भूमि का आकार कुछ भी हो। कम से कम 0.5 एचपी से 5.0 एचपी पंप सेट पर सब्सिडी दी जाएगी।