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विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विवाह राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान की पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के फार्म भरने के लिए के बारे में जानकारी दी गई है।
विवाह अनुष्ठापन प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
विशेष विवाह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी को संपन्न और पंजीकृत कर सकता है। इस अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित विवाह अधिकारी को निर्दिष्ट रूपों में लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह के पक्षकारों में से कम से कम एक ने नोटिस दिए जाने की तारीख से ठीक पहले 30 दिनों से कम की अवधि के लिए निवास नहीं किया है।
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
विशेष विवाह के तहत सरकार द्वारा नागरिक को विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणीकरण आवेदक को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पात्र बनाने में मदद करता है।
हरियाणा: विवाह पंजीकरण
विवाह पंजीकरण
विवाह पंजीयन, छत्तीसगढ
विवाह पंजीयन, छत्तीसगढ
विवाह का पंजीयन
विवाह का पंजीयन|योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना
विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन
यह उपयोगकर्ताओं को विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
गरीब दुल्हन का विवाह सम्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता देना, पुडुचेरी
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब दुल्हनों की शादी के खर्च के लिए 15,000 / - तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और सहायता सिर्फ दुल्हन को ही उसकी पहली शादी के लिए प्रदान की जाती है। विवाह प्रचलित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और सहायता उस परिवार में केवल एक ही बेटी के लिए लागू होती है।
निराश्रित विधवा की बेटी के विवाह के लिए विवाह भत्ता का अनुदान, पुडुचेरी
निराश्रित विधवाओं की बेटी की शादी के खर्च के लिए 20,000 / - तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और सहायता सिर्फ दुल्हन को ही उसकी पहली शादी के लिए प्रदान की जाती है। विवाह प्रचलित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और सहायता उस परिवार में केवल एक ही बेटी के लिए लागू होती है।