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मृदा संरक्षण कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
जो आवेदक अपने कृषि क्षेत्र में मृदा संरक्षण से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, वे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह केवल अंडमान निवासियों के लिए उपलब्ध है।
नाव पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक जो जहाज/नाव का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उपयुक्त परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
विस्फोटकों के भंडारण और उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक जो विस्फोटकों का भंडारण और उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
कीटनाशकों के भंडारण एवं बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो आवेदक कीटनाशकों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक को चलती गाड़ी के माध्यम से जुलूस, विवाह जुलूस और घोषणा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग और एक निश्चित स्थान पर सभा को संबोधित करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
पेट्रोल-डीजल के भंडारण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो व्यक्ति पेट्रोल (300 लीटर तक) और डीजल (25000 लीटर तक) स्टोर करना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा।
धन उधार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कोई भी व्यक्ति/संगठन जो मनी लेंडिंग व्यवसाय खोलना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
उर्वरक के भंडारण और बिक्री के लिए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो व्यक्ति उर्वरकों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उपयुक्त परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
व्यवसाय प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कोई भी व्यक्ति जो किसी साझेदारी फर्म में भागीदार है, भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ के अंतर्गत इसके पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
पटाखों के भंडारण/विक्रय लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक जो पटाखों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)