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तेलंगाना : वाहन परिवहन प्राधिकरण - वाहन का रिअसाइनमेंट
यह सेवा उपभोक्ता को वाहन को परिवहन से गैर-परिवहन श्रेणी तथा गैर-परिवहन से परिवहन श्रेणी में परिवर्तित करने में मदद करती है और फिर किसी अन्य राज्य से तेलंगाना राज्य में वाहन का रिअसाइनमेंट करने में मदद करती है ।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग -प्राधिकरण डुप्लिकेट फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना
गैर-परिवहन वाहन (एक व्यक्ति) के लिए वाहन पंजीकरण 15 वर्ष के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होती है तथा परवर्ती प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। परिवहन वाहन को वाहन पंजीकरण के 2 साल बाद फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होती है तथा परवर्ती प्रत्येक 1 वर्ष में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।
बस की ट्रैकिंग
जीएसआरटीसी ने ऑनलाइन यात्री आरक्षण प्रणाली के साथ जीपीएस आधारित एकीकृत वाहन ट्रैकिंग और यात्री सूचना प्रणाली को एकीकृत किया है। इस एकीकरण ने यात्रियों को पीएनआर नंबर या वाहन नंबर के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा अपने टिकट को ट्रैक करने में सक्षम किया है।
रेडबस टिकट बुकिंग
ग्राहक सम्पूर्ण भारत में किसी भी शहर/ स्थान से रेड बस के टिकिट बुक कर सकते हैं। मध्यप्रदेश शासन के अधीन इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समय सीमा तथा लगने वाले शुल्क आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु www.mponline.gov.in पर जा कर देख सकते हैं। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - नया परमिट जारी करना
परमिट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। परिवहन वाहन के मालिक के लिए परमिट प्राप्त करना और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार परमिट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
ड्राइविंग लाइसेंस (लर्नर लाइसेंस)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन (लर्नर लाइसेंस)
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - परमिट का अंतरण
यह सेवा उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जा सकती है जब वे अपने वाहन अन्य को बेचते हैं। ऐसे में, वाहन परमिट को वर्तमान मालिक के नाम से नए मालिक के नाम पर अंतरित करना आवश्यक है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण -सिफारिश पत्र : डुप्लिकेट
उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग डुप्लिकेट सिफारिश पत्र हेतु आवेदन करने के लिए करते हैं, जब उनका मूल सिफारिश पत्र को खो जाता है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - डुप्लिकेट परमिट जारी करना
यह सेवा उपभोक्ता द्वारा डुप्लिकेट परमिट हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग की जा सकती है, यदि उसका मूल परमिट खो जाता है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - पता परिवर्तन
"उपभोक्ता पत्राचार हेतु अपना पता बदलने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर उपभोक्ता का पता उसी पंजीकरण प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है तो यह सेवा लागू नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं यदि उन्हें कोई एनओसी / स्वीकृत सीसी प्राप्त करनी हो।"