मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करें, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करें, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को जन्म प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को आय प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 80 साल और उससे ऊपर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 80 वर्ष से कम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन जैसे राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण पेंशन शामिल हैं। यह राज्य सामाजिक सुरक्षा, ओल्ड एज पेंशन और राज्य विद्या सम्मन योजना जैसे राज्य कल्याण योजनाओं को भी शामिल करता है ।
आय प्रमाणपत्र प्राप्त करें, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को आय प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करें, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करें, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को जाति प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र, अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र, पिछड़ा समुदाय ( अनुलग्नक I) प्रमाणपत्र, पिछड़ा समुदाय (अनुलग्नक II) प्रमाणपत्र और अन्य पिछड़ा समुदाय (ओबीसी) प्रमाण पत्र दिए गए हैं।
सूक्ष्म सिंचाई के तहत सहायता के लिए आवेदन
आवेदक कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित करना चाहते हैं जिसके लिए वह आवेदक को सूक्ष्म सिंचाई की सहायता के लिए उपयोग कर सकते हैं (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)। सब्सिडी का पैटर्न: (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना) अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी है: 93,750/- प्रति हेक्टेयर। (पंप सेट सहित सिस्टम लागत का 75% या 93,750/- रुपये प्रति हेक्टेयर। जो भी कम हो, 100% परिवहन सब्सिडी के साथ) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए किसी भी भूमि के आकार के बावजूद अधिकतम 02 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी। सब्सिडी न्यूनतम 0.05 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक प्रदान की जाएगी।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), वर्ष 2009 में शुरू की गई, 40 से 59 आयु वर्ग में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान करती है (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)।
कृषि विभाग में कोई बकाया राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कृषि विभाग में कोई बकाया राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करें | आवेदक कृषि विभाग से नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहता है, जिसके लिए वह नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन का उपयोग कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
विकलांगता भत्ता पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
सीपीपी विकलांगता भत्ता। एक कर योग्य मासिक भुगतान जो उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने सीपीपी में योगदान दिया है और जो विकलांगता के कारण नियमित रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं।