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पुडुचेरी स्थानीय प्रशासन: ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान
नकदीरहित लेनदेन के माध्यम से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सभी नगरपालिकाओं और सामुदायिक पंचायतों के लिए संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
विवाह प्रोत्साहन / सहायता के लिए दिव्यांग और सामान्य और दोनों दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए: ₹ 50,000 / - का विवाह प्रोत्साहन दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए दिया जाता है (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं)। एकबारगी ₹ 20,000 / - का नकद और एनएससी बांड के रूप में ₹ 30,000 / - का भुगतान किया जाता है।
सर्वेक्षण एवं भूमि रिकॉर्ड निदेशालय - भूमि रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकृत एक्सट्रैक्ट जारी करना (निपटान प्रतिलिपि), पुडुचेरी
सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से भू-रिकॉर्ड की एक्सट्रैक्ट (निपटान प्रतिलिपि) 40 / - प्रति कॉपी की दर से जारी किया जाएगा। ।
घोषणा पत्र किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना जिसके पास न तो स्थायी खाता संख्या और न सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या हो तथा जो नियम 114 बी के अनुच्छेद (ए) से (एच) में निर्दिष्ट लेनदेन का भुगतान नकद में करता है फार्म -60), पुडुचेरी
प्रयोक्ता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषणा पत्र भरे जाने के लिए आवेदन प्रपत्र (फार्म -60) डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पास न तो स्थायी खाता संख्या और न सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या हो तथा जो नियम 114 बी के अनुच्छेद (ए) से (एच) में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में भुगतान नकद में करता हो ।
वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन, पुडुचेरी
वृद्धावस्था पेंशनरों / विधवा / परित्यक्त महिलाओं / अविवाहित महिला और ट्रांसजेंडर को मासिक वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता देना, ताकि वे दूसरों पर निर्भर किए बिना छोटे-मोटे व्यक्तिगत खर्चे उठा सकें। (i) विधवावों, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, ट्रांसजेंडर और वृद्ध आयु वर्ग (55 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक) को 1,500 / -; (ii) वृद्ध आयु वर्ग (60 वर्ष से 79 वर्ष) को 2,000 / - और (iii) वृद्ध आयु वर्ग (80 वर्ष और उससे अधिक) को 3,000 / -
राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
गरीब परिवारों के लिए राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा स्कीम-2012 में पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं के कारण आंशिक पूर्ण विकलांगता और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र -28), पुडुचेरी
उपयोगकर्ता अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।(प्रपत्र -28)
नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट के लिए आवेदन, पुडुचेरी
प्रयोक्ता नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के संबंध में परमिट के लिए आवेदन (फ़ॉर्म पी. कॉ. सीए) डाउनलोड कर सकते हैं
नियमित उपयोग हेतु पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए आवेदन (फॉर्म -46), पुडुचेरी
प्रयोक्ता नियमित प्रयोग हेतु पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए आवेदन (फॉर्म -46) डाउनलोड कर सकते हैं ।
सार्वजनिक नीलामी में खरीदी या अधिग्रहित मोटर वाहन के मामले में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र -32), पुडुचेरी
उपयोगकर्ता सार्वजनिक नीलामी में खरीदी या अधिग्रहित मोटर वाहन के मामले में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। (फार्म -32)