- मुख्य पृष्ठ
- सेवाएं
- हरियाणा
हरियाणा: ट्री फेलिंग के लिए आवेदन
उद्योगपति फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ट्री फेलिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र पूरा करना होता है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
मत्स्य पालन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के परिवारों का कल्याण हरियाणा
इस योजना के बारे में सूचनात्मक सेवाएं विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आवेदन पत्र डाउनलेड करने के लिए उपलब्ध है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके अपेक्षित अन्य दस्तावेजों की सूची सहित आवेदन करें।
हरियाणा: प्रकरण स्थिति
आवेदक सीएससी केंद्र या ई-दिशा केंद्र में प्रकरण स्थिति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: सीवरेज कनेक्शन जारी करना
इस सेवा के माध्यम से उद्योगपति अपने कारखानों के लिए सीवरेज कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और उपलब्ध विकल्पों में से इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा में जल एवं सीवेज बिल का भुगतान करें
उपयोगकर्ता हरियाणा में जल एवं सीवेज बिल का भुगतान कर सकते हैं
हरियाणा: ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण
इस सेवा का उपयोग किसी उद्योगपति द्वारा ई-कचरा के तहत प्राधिकरण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची में से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण
परिवहन और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में सभी प्रमाणपत्र और एनओसी।
शहरी क्षेत्र अधिनियम, हरियाणा के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए एनओसी प्राप्त करें
यह सेवा उद्योगपतियों को समग्र आवेदन पत्र को पंजीकृत और पूरा करके इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत इकाइयां स्थापित करने के लिए एनओसी प्राप्त करने की अनुमति देती है।
हरियाणा जींद जिला: कीटनाशक लाइसेंस विवरण में बदलाव
आवेदक निवेदित परिवर्तन विवरण के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सीएससी केंद्र या संबंधित डीडीए कार्यालय पर जा सकते हैं। सीएससी ऑपरेटर / डीडीए क्लर्क आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि करती है और आवेदन पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करती है। एक बार सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने के बाद, एक रसीद प्रणाली में सृजित होती है और आवेदन स्वत: लाइसेंसिंग प्राधिकारी के यूजर अकाउंट में अग्रेषित हो जाती है, तथ्यों के सत्यापन के बाद प्राधिकारी आवेदन मंजूर/ खारिज करते हैं।
हरियाणा:ट्रेडिंग के लिए स्नेहन लाइसेंस
उद्योगपति व्यापार के लिए ल्यूब्रिकेटिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन में इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र भरना शामिल है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।