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दक्षिण अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आश्रयों का विवरण
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा स्थायी बसेरा आवंटन की जानकारी लें। यह सुविधा स्थायी बसेरा निगरानी की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती है। जानकारी लाभार्थियों को बसेरा आवंटन की जानकारी और कुल बसेरा इकाईयों की जानकारी जिला, तहसील, द्वीप या फिर ग्राम के आधार पर उपलब्ध है। स्थायी बसेरों की पूरी सूची भी हासिल की जा सकती है।
पेट्रोल-डीजल के भंडारण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो व्यक्ति पेट्रोल (300 लीटर तक) और डीजल (25000 लीटर तक) स्टोर करना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा।
दक्षिण अंडमान में अनुबंधित वाहन परमिट जारी करने संबंधी आवेदन की जानकारी
दक्षिण अंडमान जिले में विशेष अनुबंध कैरिज परमिट जारी करने के लिए आवेदन के बारे में जानकारी उपलब्ध है। विशेष अनुबंध कैरिज परमिट से संबंधित जानकारियां जैसे कि सेवा का नाम, किसे आवेदन करना है, पता, समय परमिट के लिए जरूरी दस्तावेज, नवीनीकरण आदि उपलब्ध है। आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए लिंक भी उपलब्ध है।
पशुधन खेती के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक फार्म/अस्पताल/औषधालय में नीचे दिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना चाहता है। (अंडमान के अनिवासी आवेदक इस सेवा को लागू नहीं कर सकते) .(अंडमान के अनिवासी आवेदक इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)
अंडमान और निकोबार पुलिस के तहत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट विवरण खोजें और देखें
अंडमान और निकोबार पुलिस के तहत पंजीकृत प्रथम सूचना (एफआईआर) रिपोर्ट विवरण खोजें और देखें
वस्तुओं का आयातक के रूप में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक को वस्तुओं का आयातक के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा को लागू करना चाहिए
दक्षिण अंडमान में रिकॉर्ड ऑफ राईट के लिए आवेदन करें
उपयोगकर्ता दक्षिण अंडमान में रिकॉर्ड ऑफ राईट के लिए आवेदन कर सकते हैं
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केंद्रीकृत एम्बुलेंस सेवाएं
24x7 पर एम्बुलेंस सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जीबी पंत अस्पताल में एक केंद्रीकृत एम्बुलेंस कॉल सेंटर स्थापित है। केंद्र पूरे द्वीपों की एम्बुलेंस की उपलब्धता का प्रबंधन करता है। लोगों को सिर्फ 102 डायल करना होगा और नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों से एंबुलेंस वहां पहुंचेगी।
विवाह अनुष्ठापन प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
विशेष विवाह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी को संपन्न और पंजीकृत कर सकता है। इस अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित विवाह अधिकारी को निर्दिष्ट रूपों में लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह के पक्षकारों में से कम से कम एक ने नोटिस दिए जाने की तारीख से ठीक पहले 30 दिनों से कम की अवधि के लिए निवास नहीं किया है।
पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो आवेदक कृषि प्रयोजन के लिए पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वह पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन का उपयोग कर सकते हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।