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तेलंगाना: आरओआर बी आवेदन
इस आवेदन का उपयोग तब किया जाता है जब आरओआर - बी प्रमाणपत्र की प्रतियों के लिए आवेदन किया जाता है। प्रत्येक गांव का पृथक अधिकार रिकार्ड रजिस्टर तहसीलदार कार्यालय में रखा जाता है। इसमें 14 स्तंभ हैं जिसमें खातादार का नाम/ खातादार के पिता का नाम, खाता संख्या, सर्वेक्षण संख्या, भूमि का वर्गीकरण, खातादार द्वारा धारित भूमि राजस्व सीमा भी शामिल है।
तेलंगाना: ईपंचायत - नागरिक सेवा - गृह कर
ईपंचायत पहल के तहत, यहां नागरिकों को गृह कर आकलन विवरण के बारे में जानकारी मिल सकती है
तेलंगाना: आयुक्त और निदेशक नगरपालिका प्रशासन जन्म प्रमाणपत्र आवेदन
जन्म प्रमाणपत्र सेवा नागरिकों को मीसेवा के माध्यम से जन्म रजिस्टर करने में मदद करता है। जन्म का पंजीकरण यूएलबी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है।
तेलंगाना: एलपीजी गैस उत्पाद की आपूर्ति की लाइसेंसिंग और विनियमन प्रदान करना
एलपीजी भरने वाली एजेंसी से संबंधित एजेंसियों / डीलर / गोदाम में एलपीजी गैस उत्पादों की आपूर्ति करने हेतु परमिट प्रदान/ पिछले परमिट (एक्सटेंट) का नवीकरण करने के लिए इस आवेदन प्रपत्र का उपयोग किया जाता है।
तेलंगाना : पंजीकरण और स्टाम्प विभाग-ऋणभार प्रमाणपत्र (ईसी)
यह सेवा नागरिक को ऋणभार प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद करती है जो यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट है।
तेलंगाना: एडंगल (या) पाहानी सुधार हेतु आवेदन प्रपत्र
नागरिकों द्वारा इस सेवा का इस्तेमाल एडंगल (या) पाहानी में सुधार / परिवर्तन के लिए किया जा सकता है ।
तेलंगाना: खनिज रियायत आवेदन प्रपत्र
इस सेवा का उपयोग तब किया जाता है जब नागरिक खनन उद्देश्यों के लिए खनिज रियायत लाभ के लिए आवेदन करते हैं।
तेलंगाना: पटाखा भंडारण हेतु विस्फोटक सामग्री लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रपत्र
यह आवेदन प्रपत्र पटाखे आदि जैसे विस्फोटक सामग्री स्टोर करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तेलंगाना: विनिर्माता के रूप में लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र
यह सेवा नागरिकों द्वारा कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग में विनिर्माण लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग की जा सकती है
तेलंगाना : पंजीकरण और स्टाम्प विभाग- गृहस्थल और डी-फॉर्म पट्टा एक्सट्रैक्ट
नागरिक इस सेवा का उपयोग गृहस्थल और डी-फॉर्म पट्टा की प्रमाणित / डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करने के लिए कर सकता है जो नागरिक को पहले से ही आबंटित किया जा चुका हो।