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हरियाणा: सीटीई के लिए आवेदन करें
निर्माण से पहले अपना उद्योग स्थापित करने की सहमति चाहने वाले उद्योगपति इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया में https://investharyana.in पर पंजीकरण करना, एक समग्र आवेदन पत्र भरना और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन करना शामिल है।
हरियाणा: पहले प्राप्त बॉयलर स्वीकृतियों का नवीनीकरण
यह सेवा पहले प्राप्त बॉयलर अनुमोदन के नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण
इस सेवा का उपयोग किसी उद्योगपति द्वारा ई-कचरा के तहत प्राधिकरण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची में से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: पत्थर संकटियों के लिए लाइसेंस
स्टोन क्रशर स्थापित करने का लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया के बाद इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण के माध्यम से उद्योगपतियों के लिए उपलब्ध है।
हरियाणा: ईंटों के निर्माण के लिए परमिट
उद्योगपति इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करके, आवेदन पत्र भरकर और इस सेवा का चयन करके ईंट निर्माण के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा: केवी तक ट्रांसमिशन लाइन का प्रमाण पत्र (फॉर्म - बी 2)
33 केवी तक पारेषण रेखाएँ(Transmission Lines ) का लाभ उठाने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: नया लाइसेंस रिपॉयरर वजन और उपायों
यह सेवा बाट और माप की मरम्मत करने वालों के लिए नया लाइसेंस जारी करने की सुविधा प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा:विनिर्माण के लिए लाइसेंस चिकनाई
उद्योगपति विनिर्माण के लिए ल्यूब्रिकेटिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र पूरा करना होता है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्यकर्ता अधिनियम के तहत पंजीकरण
इस सेवा का इस्तेमाल किसी भवन निर्माण या अन्य स्थलों के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।