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अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान किया गया प्रमाणीकरण है जो पुष्टि करता है और प्रमाणित करता है कि वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनजाति जनजाति हैं। यह प्रमाणपत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिक की अनुसूचित जनजाति की स्थिति को स्थापित करता है। यह प्रमाणीकरण आवेदक को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के लिए पात्र बनाने में मदद करता है।
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मृदा संरक्षण कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
जो आवेदक अपने कृषि क्षेत्र में मृदा संरक्षण से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, वे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह केवल अंडमान निवासियों के लिए उपलब्ध है।
नाव पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक जो जहाज/नाव का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उपयुक्त परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक आरक्षित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आरक्षित क्षेत्र, सरकारी और निजी संबंधित कार्यों में रुके रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आरक्षित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन (दक्षिण अंडमान) जिला मुख्यालय नया जनजातीय पास प्रमाण पत्र जारी करेगा।
गिरवी रखने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
एक कानूनी समझौता जो किसी संपत्ति या संपत्ति पर उसके मालिक (बंधक) द्वारा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एक ऋणदाता (बंधक) को स्वामित्व के सशर्त अधिकार को बताता है।जिस दस्तावेज़ के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है, उसे मोर्टगेज़ बिल ऑफ़ सेल, या केवल एक गिरवी कहा जाता है।
विवाह अनुष्ठापन प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
विशेष विवाह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी को संपन्न और पंजीकृत कर सकता है। इस अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित विवाह अधिकारी को निर्दिष्ट रूपों में लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह के पक्षकारों में से कम से कम एक ने नोटिस दिए जाने की तारीख से ठीक पहले 30 दिनों से कम की अवधि के लिए निवास नहीं किया है।