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जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक आरक्षित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आरक्षित क्षेत्र, सरकारी और निजी संबंधित कार्यों में रुके रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आरक्षित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन (दक्षिण अंडमान) जिला मुख्यालय नया जनजातीय पास प्रमाण पत्र जारी करेगा।
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जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994
भूमि काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक या सरकारी विभाग जो अपनी / उसकी / उसकी सरकारी भूमि को काटना चाहते हैं, उन्हें अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी कि वह व्यक्ति पृथ्वी काटने की सेवा के लिए रॉयल्टी लागू कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)
पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो आवेदक कृषि प्रयोजन के लिए पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वह पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन का उपयोग कर सकते हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
रिंगवेल के लघु सिंचाई कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक कृषि क्षेत्र में रिंग वेल पर काम करना चाहता है जिसके लिए वह आवेदक को रिंग वेल की छोटी सिंचाई के लिए उपयोग कर सकता है सब्सिडी का पैटर्न: अधिकतम सब्सिडी स्वीकार्य है: 1,00,000/- (अनुमानित लागत का 50% या 1, 00,000 / रुपये) - प्रति कुएं में से जो भी कम हो) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए चाहे जो भी भूमि हो। अधिकतम 2.5 मीटर आंतरिक व्यास और 06 मीटर गहराई या 2.00 मीटर आंतरिक व्यास और 06 मीटर गहराई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पंप सेट के लघु सिंचाई कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक कृषि क्षेत्र में काम करना चाहता है जिसके लिए वह आवेदक को पंप सेट के लघु सिंचाई कार्य के लिए उपयोग कर सकता है सब्सिडी का पैटर्न: (इलेक्ट्रिक / डीजल पंप सेट (0.5 से 5.0 एचपी)): अधिकतम सब्सिडी स्वीकार्य है: 10,000 / - (50) खरीदी गई लागत का % या रु.10,000/- प्रति पंप, जो भी कम हो) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए, चाहे किसी भी भूमि का आकार कुछ भी हो। कम से कम 0.5 एचपी से 5.0 एचपी पंप सेट पर सब्सिडी दी जाएगी।