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नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट के लिए आवेदन, पुडुचेरी
प्रयोक्ता नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के संबंध में परमिट के लिए आवेदन (फ़ॉर्म पी. कॉ. सीए) डाउनलोड कर सकते हैं
नियमित उपयोग हेतु पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए आवेदन (फॉर्म -46), पुडुचेरी
प्रयोक्ता नियमित प्रयोग हेतु पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए आवेदन (फॉर्म -46) डाउनलोड कर सकते हैं ।
गरीब दुल्हन का विवाह सम्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता देना, पुडुचेरी
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब दुल्हनों की शादी के खर्च के लिए 15,000 / - तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और सहायता सिर्फ दुल्हन को ही उसकी पहली शादी के लिए प्रदान की जाती है। विवाह प्रचलित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और सहायता उस परिवार में केवल एक ही बेटी के लिए लागू होती है।
निराश्रित विधवा की बेटी के विवाह के लिए विवाह भत्ता का अनुदान, पुडुचेरी
निराश्रित विधवाओं की बेटी की शादी के खर्च के लिए 20,000 / - तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और सहायता सिर्फ दुल्हन को ही उसकी पहली शादी के लिए प्रदान की जाती है। विवाह प्रचलित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और सहायता उस परिवार में केवल एक ही बेटी के लिए लागू होती है।
ऐसे परिवार के लिए प्रोत्साहन अनुदान जिसमें एक या दो लड़कियां हैं और माता-पिता ने परिवार नियोजन कराया है, पुडुचेरी
माता-पिता में लड़की की वांछनीयता के बारे में जागरूकता लाने और परिवार में लड़की की स्थिति ऊपर उठाने के लिए 20,000 / - की राशि लड़की के नाम पर जमा की जाती है, यदि दो लड़कियां हैं तो प्रत्येक लड़की के नाम पर 10,000 / - जमा की जाती है। परिपक्व राशि तब जारी की जाएगी जब लड़की/ लड़कियों की आयु अठारह साल हो जाएगी। वार्षिक आय 60,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और माता-पिता में से किसी एक का केंद्रीय / राज्य सरकार के अस्पताल में परिवार नियोजन किया होना चाहिए।
8 वीं और 10 वीं कक्षा के बीच पढ़ाई करने वाली एकमात्र कन्या संतान के माता-पिता के लिए वित्तीय सहायता देना, पुडुचेरी
इस योजना का उद्देश्य छोटे परिवार के मानदंडों और लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना है और उन्हें संपत्ति के रूप में समझना है और लड़की के विवाह के समय माता-पिता का सहयोग करना है। लड़की के नाम पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में 25,000 / - रुपये की राशि डाक घर में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। परिपक्व राशि तब जारी की जाएगी जब लड़की की आयु अठारह साल हो जाएगी। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और माता-पिता को प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उनकी केवल एक लड़की है और कोई दूसरी संतान नहीं है और एक अध्ययन प्रमाण पत्र जहां उनकी लड़की पढ़ रही है।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता (कुलाविलाक्कु-अरावनाईपु), पुडुचेरी
कुलाविलाक्कु के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए 500 / - की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और लाभ केवल दो गर्भावस्था के लिए प्रदान किया जाएगा । आवेदक पर तभी विचार किया जाएगा जब वह सात महीने की गर्भावस्था को पूर्ण करेगी। अरावनाईपु के अंतर्गत, लड़की की स्थिति बेहतर बनाने और लड़की को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्तनपान कराने वाली मां को 1,200 / - की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह सहायता एक परिवार में केवल दो बालिकाओं को प्रदान की जाएगी।
विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन, पुडुचेरी
विधवाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए अविवाहित / विधुर से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में 20,000 / - की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन, पुडुचेरी
वृद्धावस्था पेंशनरों / विधवा / परित्यक्त महिलाओं / अविवाहित महिला और ट्रांसजेंडर को मासिक वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता देना, ताकि वे दूसरों पर निर्भर किए बिना छोटे-मोटे व्यक्तिगत खर्चे उठा सकें। (i) विधवावों, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, ट्रांसजेंडर और वृद्ध आयु वर्ग (55 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक) को 1,500 / -; (ii) वृद्ध आयु वर्ग (60 वर्ष से 79 वर्ष) को 2,000 / - और (iii) वृद्ध आयु वर्ग (80 वर्ष और उससे अधिक) को 3,000 / -
वृद्धावस्था पेंशनरों के लिए अंतिम संस्कार सहायता (नया), पुडुचेरी
वृद्ध,विधवा और निराश्रित पेंशनरों की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रू. 2,000/ - की राशि वित्तीय सहायता के रूप प्रदान करना।