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पंजीकरण के पश्चात किराया-खरीद करार/ लीज/ हाइपोथीकेशन की प्रविष्टि के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र -34), पुडुचेरी
उपयोगकर्ता पंजीकरण के पश्चात किराया-खरीद करार/ लीज/ हाइपोथीकेशन की प्रविष्टि के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। (फार्म-34)
मोटर वाहनों में परिवर्तन की सूचना के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र-एनएएमवी), पुडुचेरी
उपयोगकर्ता मोटर वाहनों में परिवर्तन की सूचना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। (प्रपत्र-एनएएमवी)
दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
सरकारी सामान्य अस्पताल पांडिचेरी / कराईकल / माहे / यनम से संबंद्ध संबंधित विशेषज्ञों की सलाह पर दिव्यांग व्यक्तियों (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) को कैलिपरस, तिपहिया रिक्शा, बैशाखी, सुनने का यंत्र, चश्मा / कम दृष्टि उपकरण आदि जैसे कृत्रिम अंग दिए जाते है।
दिव्यांग व्यक्तियों को बस पास जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उपयोग के लिए सभी दिव्यांग व्यक्तियों (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) के लिए निःशुल्क बस पास।
स्मार्ट किसान पहचान पत्र जारी करना, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी कृषि कार्य हेतु सब्सिडी / सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों / महिला किसानों को प्रस्तुत दस्तावेजों - भू-स्वामित्व दस्तावेज; लीज डीड; एफएमबी; चित्त; आडंगल; साइट मानचित्र; आवेदक और नामांकित व्यक्ति का आधार; आवेदक और नामांकित व्यक्ति के ईपीआईसी कार्ड; पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि, की संतुष्टि के अध्यधीन स्मार्ट किसान पहचान पत्र जारी करता है। फॉर्म किसान सहायता केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं और ऑनलाइन जमा करनेकी सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन जमा करने से पहले दस्तावेज़ को सत्यापित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा।
कृषि - कृषि इनपुट सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी कृषि कार्य में सहायता करने के लिए पात्र किसानों / महिला किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करता है। किसान / फार्म महिला को कृषि सहायता केंद्र पर विभाग द्वारा जारी किए गए स्मार्ट किसान पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और प्रमाणीकरण होने पर, फार्म सहायता केंद्रों द्वारा सीजन के लिए जरूरी कृषि इनपुट के लिए परमिट जारी किया जाएगा। सब्सिडी वाले कृषि इनपुट का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग में इनपुट परमिट प्रस्तुत किया जाना है।
धान के लिए बैक एंडेड सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी धान उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खेती की उनकी लागत का समर्थन करने के लिए धान की फसलों के लिए बैक एंड सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, स्मार्ट किसान पहचान पत्र वाले किसानों / महिला किसानों को कृषि विभाग, पुडुचेरी के कृषि सहायता केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करना है; ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी ; क्षेत्रों का निरीक्षण करके प्रचलित दिशानिर्देशों की संतुष्टि के अध्यधीन फसल के बाद सहायता दी जाएगी।
बागवानी के लिए बैक एंडेड सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खेती की उनकी लागत का समर्थन करने के लिए बागवानी फसलों के लिए बैक एंड सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, स्मार्ट किसान पहचान पत्र वाले किसानों / महिला किसानों को कृषि विभाग, पुडुचेरी के कृषि विभाग के बागवानी शाखा में आवेदन प्रस्तुत करना है; ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी ; क्षेत्रों का निरीक्षण करके प्रचलित दिशानिर्देशों की संतुष्टि के अध्यधीन फसल के बाद सहायता दी जाएगी।
प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए बैक एंडेड सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान करता है ताकि प्रमाणित बीज का उत्पादन से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का व्यापक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा जिससे कीट और बीमारियों में कमी होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लाभार्थी को स्मार्ट किसान पहचान पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा; ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और प्रचलित दिशानिर्देशों की संतुष्टि के अध्यधीन सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि मशीनरी / कृषि उपकरणों के लिए बैक एंडेड सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी, कृषि कार्य के लिए मशीनीकरण को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए फार्म मशीनरी / कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। लाभार्थी को सरकारी कृषि इंजीनियरिंग कार्यशाला में आवेदन प्रस्तुत करना होता है; ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और प्रचलित दिशानिर्देशों की संतुष्टि के अध्यधीन फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर इत्यादि, उन्नत कृषि उपकरणों और पारंपरिक कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी दी जाती है।