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हरियाणा: जल कनेक्शन जारी करना
जल कनेक्शन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, उद्योगपतियों को इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करना होगा, आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इस सेवा को चुनना होगा।
साइबर कैफे मालिक पंजीकरण के लिए आवेदन, हरियाणा
हरियाणा में साइबर कैफे मालिक पंजीकरण आवेदन के लिए सेवाएं प्राप्त करें|
हरियाणा: पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करें
इस सेवा के माध्यम से उद्योगपति अरावली अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्रमाण पत्र अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक पुरुषों
इंटर सर्विस प्रवासी श्रमिक पुरुषों के लाइसेंस का लाभ लेने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
नया विनिर्माता लाइसेंस जारी करना
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा नए विनिर्माता लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाता है
नए डीलर लाइसेंस जारी करना
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा नए डीलर लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाता है
हरियाणा: जल कनेक्शन-स्थायी
कारखानों के लिए स्थायी जल कनेक्शन उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करके, फॉर्म भरकर और सेवा का चयन करके उपलब्ध है।
हरियाणा: टपरीवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) टपरीवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
डीएल में नाम बदलें हरियाणा
"1. आवेदन जमा करना 2. शुल्क भुगतान 3. दस्तावेजों की जांच/ प्रस्तुत करना।"
हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "