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नया विनिर्माता लाइसेंस जारी करना
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा नए विनिर्माता लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाता है
हरियाणा: अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1 9 7 9 के तहत पंजीकरण
उपयोगकर्ता को पोर्टल पर जानकारी भरनी होगी और ऑनलाइन शुल्क यदि कोई हो, के साथ आवश्यक दस्तावेज की स्कैन की गई प्रतिलिपि को अपलोड करना होगा। अधिकारी ऑनलाइन बैक-एंड प्रक्रिया में कार्रवाई करते हैं और प्रमाण पत्र तैयार करते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा अपने लॉग-इन में ही डाउनलोड किया जा सकता है।
हरियाणा: प्रमुख नियोक्ता के रजिस्ट्रेशन
श्रम लेने के लिए एक उद्योगपति द्वारा इस सेवा का उपयोग किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
अटल सेवा केंद्र (एएसके), के माध्यम से उर्वरक थोक और खुदरा डीलर को प्राप्तियां / प्राधिकर पत्र की पावती का नवीकरण
यह सेवा अटल सेवा केंद्र के नजदीक प्राप्तियां / प्राधिकरण पत्र के पावती के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उर्वरक के थोक और खुदरा डीलर को अनुमति देता है। यह आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और सत्यापन के आधार पर आवेदन को अस्वीकार या अनुमोदित किया जाता है।
हरियाणा: फनफेयर / सर्कस के लिए लाउडस्पीकर / डीजे / जादू शो की अनुमति
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) फनफेयर / सर्कस / जादू शो के लिए लाउडस्पीकर / डीजे अनुमति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
हरियाणा में ऑनलाइन संपत्ति कर की गणना करें
उपयोगकर्ता हरियाणा में ऑनलाइन संपत्ति कर की गणना कर सकते हैं
डीएल में खतरनाक सामग्री का अनुमोदन हरियाणा
"1. मौजूदा डीएल में अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करना 7. शुल्क का भुगतान 8. जांच / दस्तावेजों की जांच।"
हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "
हरियाणा: प्रमुख समस्याओं अर्थात एलटी / एचटी लाइनों आदि में कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर अन्य प्रमुख बिजली गलती की वजह से जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।