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हरियाणा: अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1 9 7 9 के तहत पंजीकरण
उपयोगकर्ता को पोर्टल पर जानकारी भरनी होगी और ऑनलाइन शुल्क यदि कोई हो, के साथ आवश्यक दस्तावेज की स्कैन की गई प्रतिलिपि को अपलोड करना होगा। अधिकारी ऑनलाइन बैक-एंड प्रक्रिया में कार्रवाई करते हैं और प्रमाण पत्र तैयार करते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा अपने लॉग-इन में ही डाउनलोड किया जा सकता है।
हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन
लाइसेंस के बिना कुछ प्रयोजनों के लिए परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
हरियाणा: प्रमुख नियोक्ता के रजिस्ट्रेशन
श्रम लेने के लिए एक उद्योगपति द्वारा इस सेवा का उपयोग किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
अटल सेवा केंद्र (एएसके) के माध्यम से बौना भत्ता के लिए प्राप्त आवेदन
यह सेवा नागरिक को निकट के अटल सेवा केंद्र से बौना भत्ता के लिए आवेदन करने हेतु प्रदान की जाती है। यह आवेदन संबंधित प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाता है और सत्यापन के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।
हरियाणा: धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।
धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
डीएल में खतरनाक सामग्री का अनुमोदन हरियाणा
"1. मौजूदा डीएल में अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करना 7. शुल्क का भुगतान 8. जांच / दस्तावेजों की जांच।"
हरियाणा: प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्रमाण पत्र अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक पुरुषों
इंटर सर्विस प्रवासी श्रमिक पुरुषों के लाइसेंस का लाभ लेने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "
हरियाणा: राशन कार्ड के लिए आवेदन जिसमें राशन कार्ड का सदस्य अलग हो कर अन्य जगह पर बस गए हैं
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।