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हरियाणा: लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
परिवहन और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में सभी प्रमाणपत्र और एनओसी।
हरियाणा: प्रतियोगिता/ खेल के लिए अनुमति
आवेदक टूर्नामेंट/ खेल के लिए अनुमति जारी करने के लिए सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: जल रिसाव / ओवर फ्लो पाइप
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा में ऑनलाइन संपत्ति कर की गणना करें
उपयोगकर्ता हरियाणा में ऑनलाइन संपत्ति कर की गणना कर सकते हैं
हरियाणा: सीवेज कनेक्शन
कारखाने के लिए सीवरेज कनेक्शन का लाभ लेने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: टपरीवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) टपरीवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: विभिन्न श्रम कानूनों और संकलन के तहत प्रबंधन द्वारा विभिन्न रिटर्न दाखिल करना।
उपयोगकर्ता इस पोर्टल के माध्यम से श्रम सुविधा पोर्टल के तहत सभी श्रम कानूनों के तहत अपनी वार्षिक एकीकृत एकल रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं।
हरियाणा: फायर एनओसी के लिए आवेदन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।
हरियाणा: शहर और एम सी शहरों में सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा: डुप्लिकेट जल / सीवर बिल जारी करना
डुप्लीकेट बिल की ऑनलाइन प्रिंट वेबसाइट 24 X7 से उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा सकता