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हरियाणा:वन एनओसी / स्पष्टीकरण / वन निकासी
उद्योगपति वन एनओसी मंजूरी हासिल करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: जल कनेक्शन-स्थायी
कारखानों के लिए स्थायी जल कनेक्शन उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करके, फॉर्म भरकर और सेवा का चयन करके उपलब्ध है।
हरियाणा: प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्रमाण पत्र अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक पुरुषों
इंटर सर्विस प्रवासी श्रमिक पुरुषों के लाइसेंस का लाभ लेने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
डीलर स्तर पर वाहन का नया पंजीकरण हरियाणा
"1. डीलर द्वारा नई पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र 2. डीलर नया आरसी सत्यापन 3. डीलर नई आरसी अनुमोदन 4. डीलर नए पंजीकरण शुल्क 5. कार्ट भुगतान 6. डिस्क्लेमर रसीद प्रिंट करें 7. फॉर्म 20 और फॉर्म 21 प्रिंट करें
हरियाणा: सीवेज कनेक्शन
कारखानों के लिए सीवरेज कनेक्शन उन उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हैं।
हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "
धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
हरियाणा: एमसी लिमिट के तहत भूमि उपयोग में बदलाव
यह सेवा उन उद्योगपतियों के लिए नगर निगम सीमा के भीतर भूमि उपयोग में बदलाव की सुविधा प्रदान करती है जो इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करते हैं और आवेदन प्रक्रिया का पालन करते हैं।
हरियाणा: विभिन्न श्रम कानूनों और संकलन के तहत प्रबंधन द्वारा विभिन्न रिटर्न दाखिल करना।
उपयोगकर्ता इस पोर्टल के माध्यम से श्रम सुविधा पोर्टल के तहत सभी श्रम कानूनों के तहत अपनी वार्षिक एकीकृत एकल रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं।
हरियाणा के नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करें
औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि परिवर्तित करने के इच्छुक उद्योगपतियों को इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। यह सेवा क्षेत्रीय नियोजन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करती है।