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पुन: जांच संबंधी आवेदन शुल्क, हरियाणा
पुन: जांच संबंधी आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें ।
हरियाणा: फनफेयर / सर्कस के लिए लाउडस्पीकर / डीजे / जादू शो की अनुमति
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) फनफेयर / सर्कस / जादू शो के लिए लाउडस्पीकर / डीजे अनुमति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: फायर एनओसी के लिए आवेदन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।
हरियाणा:वन एनओसी / स्पष्टीकरण / वन निकासी
उद्योगपति वन एनओसी मंजूरी हासिल करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: सीवेज कनेक्शन
कारखानों के लिए सीवरेज कनेक्शन उन उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हैं।
डीलर स्तर पर वाहन का नया पंजीकरण हरियाणा
"1. डीलर द्वारा नई पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र 2. डीलर नया आरसी सत्यापन 3. डीलर नई आरसी अनुमोदन 4. डीलर नए पंजीकरण शुल्क 5. कार्ट भुगतान 6. डिस्क्लेमर रसीद प्रिंट करें 7. फॉर्म 20 और फॉर्म 21 प्रिंट करें
धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
हरियाणा: प्रमुख समस्याओं अर्थात एलटी / एचटी लाइनों आदि में कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर अन्य प्रमुख बिजली गलती की वजह से जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: एमसी लिमिट के तहत भूमि उपयोग में बदलाव
यह सेवा उन उद्योगपतियों के लिए नगर निगम सीमा के भीतर भूमि उपयोग में बदलाव की सुविधा प्रदान करती है जो इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करते हैं और आवेदन प्रक्रिया का पालन करते हैं।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजना, हरियाणा
इस योजना के बारे में सूचनात्मक सेवाएं विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आवेदन पत्र डाउनलेड करने के लिए उपलब्ध है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके अपेक्षित अन्य दस्तावेजों की सूची सहित आवेदन करें।