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पुन: जांच संबंधी आवेदन शुल्क, हरियाणा
पुन: जांच संबंधी आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें ।
हरियाणा: प्रमुख समस्याओं अर्थात एलटी / एचटी लाइनों आदि में कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर अन्य प्रमुख बिजली गलती की वजह से जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: जल कनेक्शन जारी करना
जल कनेक्शन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
डीलर स्तर पर वाहन का नया पंजीकरण हरियाणा
"1. डीलर द्वारा नई पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र 2. डीलर नया आरसी सत्यापन 3. डीलर नई आरसी अनुमोदन 4. डीलर नए पंजीकरण शुल्क 5. कार्ट भुगतान 6. डिस्क्लेमर रसीद प्रिंट करें 7. फॉर्म 20 और फॉर्म 21 प्रिंट करें
हरियाणा: विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: मामूली समस्याओं अर्थात पम्पिंग मशीनरी में गड़बड़ी, बिजली के तार लगाने, वितरण प्रणाली आदि के कारण जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: जल कनेक्शन-अस्थायी
कारखाने के निर्माण के दौरान अस्थायी जल कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए एक उद्योगपति द्वारा इस सेवा का उपयोग किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
लाउडस्पीकर/ डीजे के लिए अनुमति, हरियाणा
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) लाउडस्पीकर / डीजे के लिए अनुमति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: फनफेयर / सर्कस के लिए लाउडस्पीकर / डीजे / जादू शो की अनुमति
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) फनफेयर / सर्कस / जादू शो के लिए लाउडस्पीकर / डीजे अनुमति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
अटल सेवा केंद्र (एएसके), के माध्यम से उर्वरक थोक और खुदरा डीलर को प्राप्तियां / प्राधिकर पत्र की पावती का नवीकरण
यह सेवा अटल सेवा केंद्र के नजदीक प्राप्तियां / प्राधिकरण पत्र के पावती के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उर्वरक के थोक और खुदरा डीलर को अनुमति देता है। यह आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और सत्यापन के आधार पर आवेदन को अस्वीकार या अनुमोदित किया जाता है।