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अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण
अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत किया गया है, जिसे विधि सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, और लोक अदालतों का आयोजन करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे।












