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आंध्रप्रदेश सूचना आयोग
आंध्र प्रदेश सूचना आयोग ( एपीआईसी) उन सभी व्यक्तियों की शिकायत प्राप्त करता हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी सरकारी विभाग के अफसरों द्वारा कोई जानकारी देने से इंकार किया गया हो। यहां एपीआईसी के बारे में, और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है। एपीआईसी तक पहुंचने, कार्य वितरण, जनसूचना अधिकारी, निर्णय और मामलों के निबटारे से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध हैं। आप यहां दर्ज कराई गई शिकायतों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं। आयोग के अधिनियम भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। वाद सूची भी यहां उपलब्ध है।
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निम्नलिखित कारणों से जन्म प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की आवश्यकता है - • जन्म आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया था।प्राकृतिक आपदाओं में विभाग में जन्म रिकॉर्ड खो गया है। जन्म प्रमाण पत्र सेवा के विलम्ब पंजीकरण के लिए गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। इस सेवा का उपयोग जन्म प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के लिए किया जाता है।
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