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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत के संविधान में खंड 15(6) और 16(6) को सम्मिलित करने के अनुसरण में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सक्षम करने के लिए एक दिन आदेश जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना। अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में वरीयता के आधार पर आरक्षण का लाभ मिला और भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए केंद्र में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया है। सरकारी पद एवं सेवाएं तथा शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु।
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मृदा संरक्षण कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
जो आवेदक अपने कृषि क्षेत्र में मृदा संरक्षण से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, वे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह केवल अंडमान निवासियों के लिए उपलब्ध है।
नाव पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक जो जहाज/नाव का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उपयुक्त परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक आरक्षित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आरक्षित क्षेत्र, सरकारी और निजी संबंधित कार्यों में रुके रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आरक्षित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन (दक्षिण अंडमान) जिला मुख्यालय नया जनजातीय पास प्रमाण पत्र जारी करेगा।
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान किया गया प्रमाणीकरण है जो पुष्टि करता है और प्रमाणित करता है कि वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनजाति जनजाति हैं। यह प्रमाणपत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिक की अनुसूचित जनजाति की स्थिति को स्थापित करता है। यह प्रमाणीकरण आवेदक को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के लिए पात्र बनाने में मदद करता है।
विवाह अनुष्ठापन प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
विशेष विवाह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी को संपन्न और पंजीकृत कर सकता है। इस अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित विवाह अधिकारी को निर्दिष्ट रूपों में लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह के पक्षकारों में से कम से कम एक ने नोटिस दिए जाने की तारीख से ठीक पहले 30 दिनों से कम की अवधि के लिए निवास नहीं किया है।












