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आश्रित प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

आश्रित प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान किया गया एक प्रमाण पत्र है जो इस बात की पुष्टि और गवाही देता है कि वह आश्रित है। यह प्रमाणपत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिक की आश्रित स्थिति को स्थापित करता है। यह प्रमाणीकरण आवेदक को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के लिए पात्र बनाने में मदद करता है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत के संविधान में खंड 15(6) और 16(6) को सम्मिलित करने के अनुसरण में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सक्षम करने के लिए एक दिन आदेश जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना। अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में वरीयता के आधार पर आरक्षण का लाभ मिला और भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए केंद्र में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया है। सरकारी पद एवं सेवाएं तथा शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु।

निराश्रित भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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आवेदक के पास अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों से नियमित आय / वित्तीय सहायता का कोई स्रोत नहीं है और वह अकेला रह रहा है या उसके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।

परिवार के सदस्य प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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परिवार सदस्य प्रमाणपत्र सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान किया गया एक प्रमाणन है जो पुष्टि करता है और प्रमाणित करता है कि वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक मान्यता प्राप्त परिवार का सदस्य है। यह प्रमाणपत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिक के परिवार के सदस्य की स्थिति को स्थापित करता है। यह प्रमाणीकरण आवेदक को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, लाभों आदि के लिए पात्र बनाने में मदद करता है।

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), वर्ष 2009 में शुरू की गई, 40 से 59 आयु वर्ग में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान करती है (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)।

विकलांगता भत्ता पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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सीपीपी विकलांगता भत्ता। एक कर योग्य मासिक भुगतान जो उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने सीपीपी में योगदान दिया है और जो विकलांगता के कारण नियमित रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं।