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- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो धारा 7ए के तहत भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है।
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो धारा 7ए के तहत भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है।
गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है, जो धारा 7ए के तहत भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया है।
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आप भारत की विदेशी नागरिकता के आवेदन सम्बन्धी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एवं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सेवा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप्रवासन ब्यूरो के द्वारा प्रदान की जा रही है। आप भारत की विदेशी नागरिकता पाने हेतु आवश्यक पात्रता, आवेदन प्रपत्र, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, इससे होने वाले लाभों, डाउनलोड करने योग्य संबंधित प्रपत्रों एवं अन्य संबंधित सेवाओं इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।