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- महारष्ट्र: अनुसूचित जाति के तहत पीड़ित को वित्तीय सहायता। एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 और नियम 1995
महारष्ट्र: अनुसूचित जाति के तहत पीड़ित को वित्तीय सहायता। एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 और नियम 1995
एससी / एसटी समूह से संबंधित नागरिकों के लिए किसी भी तरह के अत्याचार के शिकार होने के लिए आवेदन करने की जाँच करें और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।
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