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राशन कार्ड धारकों का विवरण खोजें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय में पंजीकृत राशन कार्ड धारकों की जानकारी लें। आप राशन कार्ड धारकों की जानकारी तहसील, राशन कार्ड क्रमांक, परिवार के मुखिया का नाम, उचित मूल्य की दुकान ( एफपीएस ) संख्या या सदस्य के नाम का चयन करके हासिल कर सकते हैं। राशन कार्ड धारक, राशन कार्ड नंबर, पिता का नाम, पता , परिवार के सदस्यों और वर्ग से संबंधित विवरण भी हासिल किया जा सकता है।
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वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) एक गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीयों को कवर करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
द्वीप समाचार
"द्वीप समाचार" सरकारी प्रेस द्वारा प्रकाशित स्थानीय दैनिक समाचार पत्र है।
बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में घरेलू या व्यावसायिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र डाउनलोड करें। यह प्रपत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है । उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर अपनी आवश्यकतानुसार इसे भर कर सकते हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं और उम्मीदवारों को उपलब्ध कराये गए प्रपत्र
आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं और उम्मीदवारों को उपलब्ध कराये गए प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता मतदाता सूची में नाम शामिल करने, नाम में सुधार करवाने आदि के लिए विभिन्न प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चुनाव विभाग में ऑनलाइन मतदाता पंजीयन कराएं
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। अंडमान और निकोबार प्रशासन के निर्वाचन विभाग ने ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की है। आप नाम दर्ज कराने के अलावा किसी दर्ज नाम पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा दी गई जानकारियों में फेरबदल और विधानसभा के अंतर्गत स्थान परिवर्तन को लेकर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आपको नामांकन प्रपत्र 6, 7, 8 और 8 (ए) भरना होगा। इन नामांकन प्रपत्रों को भरने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।