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आप्रवासन ब्यूरो द्वारा भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ
गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आप्रवासन ब्यूरो द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) के संबंध में दी जा रही विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाएं। प्रयोक्ता नए ओसीआई पंजीकरण, इसे जारी करने या डुप्लीककेट ओसीआई के पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ओसीआई कार्ड आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और जमा किए गए ओसीआई को पुन: मुद्रित करवा सकते हैं। ओसीआई के लाभों, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, ओसीआई कार्ड के लिए फोटो संबंधी विनिर्देशों आदि के बारे में भी जानकारी यहाँ उपलब्ध है।
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नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (एफ) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण, जो व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक भी स्वतंत्र भारत का नागरिक थे
गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(एफ) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है जो या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था।
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो धारा 7ए के तहत भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है।
गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है, जो धारा 7ए के तहत भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाया गया है।
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गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(1) के तहत भारत के नागरिक के रूप में नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है।
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