• मुख्य पृष्ठ
  • केन्‍द्रीय सूचना आयोग की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करना

केन्‍द्रीय सूचना आयोग की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करना

 केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और लोक प्राधिकरण के विरुद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के लिए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रयोक्‍ता सभी चिह्नित क्षेत्रों के रूप में आवश्यकता और शिकायत का विवरण तथा दस्तावेजों के समर्थन सहित भर सकते हैं। यदि जानकारी अनुसंधान के उद्देश्य के लिए है, तो प्रयोक्‍ता फॉर्म में उल्लेख करें। ड्राफ्ट के रूप में शिकायत जमा करना और भरी गई जानकारी रीसेट करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रयोक्‍ता ऑनलाइन शिकायत की स्थिति भी जाँच कर सकते हैं। एक मसौदा तैयार शिकायत प्रस्तुत की सुविधा भी उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार - आरटीआई ऑनलाइन सेवाएँ

  • Service Maturity Icon  पूरी तरह से ऑनलाइन

आरटीआई ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत मंच है। पोर्टल नागरिकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल सरकारी विभागों और एजेंसियों से जानकारी मांगने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आरटीआई अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संसाधन प्रदान करता है। आरटीआई ऑनलाइन नागरिकों को शासन में भाग लेने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और पूरे भारत में सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।

सूचना के अधिकार के लिए सेवा पोर्टल

  • Service Maturity Icon  पूरी तरह से ऑनलाइन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि नागरिकों को उनके द्वारा माँगी गई सरकारी सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यह सेवा प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ आप इन सूचनाओं को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त एवं सूचना अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ सूचना के अधिकार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, इससे संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर परस्पर संवाद हेतु एक मानचित्र भी दर्शाया गया है जिसकी मदद से लोग राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के सूचना के अधिकार पोर्टल के बारे में जान सकें एवं उसका उपयोग कर सकें।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सरकारी कर्मचारी अपना पंजीकरण कराएँ

  • Service Maturity Icon  पूरी तरह से ऑनलाइन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। सरकारी विभागों में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए आपको अपना नाम, अपने संस्थान एवं विभाग का नाम, अपनी कर्मचारी संख्या, कार्य स्थिति, अपनी संपर्क संख्या इत्यादि का विवरण देना होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अभिकरणों(एजेंसियों) या संविदाकारों का ऑनलाइन पंजीकरण

  • Service Maturity Icon  पूरी तरह से ऑनलाइन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों(एजेंसियों)/ संविदाकारों/कंपनियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। विग आई एक योजना है जिसके अंतर्गत एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देता है एवं इससे लड़ने में आयोग की मदद करता है। पंजीकरण करवाने के लिए अभिकरणों(एजेंसियों)/संविदाकारों को एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा जिसमें उन्हें अपना नाम, वर्ग, संपर्क संख्या एवं अपने द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण देना होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में मीडिया कर्मियों का ऑनलाइन पंजीकरण

  • Service Maturity Icon  पूरी तरह से ऑनलाइन

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत मीडियाकर्मी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। विग आई एक योजना है जिसके अंतर्गत एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देता है एवं इससे लड़ने में आयोग की मदद करता है। मीडिया कर्मियों को इसमें अपना पंजीकरण करवाने के लिए एक पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा जिसमें अपना नाम, अपने पद का नाम, मीडिया का प्रारूप, प्रकाशन एवं अपनी संपर्क संख्या की जानकारी देनी होगी।