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गुम/पाए गए बच्चों की सूचना दें - खोया-पाया पोर्टल
खोया-पाया पोर्टल माता-पिता को उनके लापता बच्चे का ब्यौरा रजिस्टर और ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए मदद करता है। माता पिता जिनका बच्चा लापता है, लापता बच्चे का विवरण देने, लापता बच्चे की खोज करने, लापता बच्चा रिपोर्ट करने आदि के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। खोये और पाये बच्चों से संबंधित जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध है।
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बाल अधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतें दर्ज करें
ई- बाल निदान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बालकों के किसी भी अधिकार के उलंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन व्यवस्था है | शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत पर की जा रही कार्यवाई के विषय में ई -मेल /एस एम एस के द्वारा सूचित किया जाता है | शिकायत की नवीनतम स्थिति ई-बाल निदान पर भी देखी जा सकती है| शिकायत कर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है |
समेकित बाल विकास प्रणाली की तीव्र सूचना प्रणाली
एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत, तीव्र सूचना प्रणाली तैयार की गई है जिसमें रजिस्टरों के नए फॉरमेट तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) तथा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसआर) की रिपोर्टिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) स्तर पर निर्धारित की गई है। कोई भी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में जान सकता है।
भारत में बाल दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं मार्गदर्शन प्रणाली
भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा ) के अंतर्गत पंजीकृत विभिन्न राज्यों में गोद लेने वाली एजेंसियों की जानकारी लें। गोद लेने एजेंसियों के नाम, कोड , पता, संपर्क विवरण और बच्चों की उपलब्धता की जानकारी भी मौजूद है। इसके अलावा पात्रता के मानदंड, गोद लेने के लिए दिशा निर्देश, आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण के लिए निर्देश आदि की जानकारी भी उपलब्ध है। माता- पिता के ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र और पंजीकरण की स्थिति की जानकारी भी यहां ली जा सकती है।
लापता और दुर्बल बच्चों के लिए नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम
देश के विभिन्न भागों में लापता और दुर्बल बच्चों को ट्रैक करना। लापता और बरामद बच्चों की विस्तृत सूची उपलब्ध हैं। प्रयोक्ताूओं ऑनलाइन फार्म भरने से संबंधित पुलिस स्टेशन या प्राधिकरण को सूचित करें।