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दिव्यांग लोगों के अंतिम संस्कार खर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
मृत दिव्यांग व्यक्ति के निकट संबंधी को मृतक के अंतिम संस्कार खर्च (40% और ऊपर विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) हेतु ₹ 5,000 / - की राशि प्रदान की जाती है।
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राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
गरीब परिवारों के लिए राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा स्कीम-2012 में पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं के कारण आंशिक पूर्ण विकलांगता और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
8 वीं और 10 वीं कक्षा के बीच पढ़ाई करने वाली एकमात्र कन्या संतान के माता-पिता के लिए वित्तीय सहायता देना, पुडुचेरी
इस योजना का उद्देश्य छोटे परिवार के मानदंडों और लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना है और उन्हें संपत्ति के रूप में समझना है और लड़की के विवाह के समय माता-पिता का सहयोग करना है। लड़की के नाम पर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में 25,000 / - रुपये की राशि डाक घर में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। परिपक्व राशि तब जारी की जाएगी जब लड़की की आयु अठारह साल हो जाएगी। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और माता-पिता को प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उनकी केवल एक लड़की है और कोई दूसरी संतान नहीं है और एक अध्ययन प्रमाण पत्र जहां उनकी लड़की पढ़ रही है।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता (कुलाविलाक्कु-अरावनाईपु), पुडुचेरी
कुलाविलाक्कु के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए 500 / - की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और लाभ केवल दो गर्भावस्था के लिए प्रदान किया जाएगा । आवेदक पर तभी विचार किया जाएगा जब वह सात महीने की गर्भावस्था को पूर्ण करेगी। अरावनाईपु के अंतर्गत, लड़की की स्थिति बेहतर बनाने और लड़की को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्तनपान कराने वाली मां को 1,200 / - की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह सहायता एक परिवार में केवल दो बालिकाओं को प्रदान की जाएगी।
विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन, पुडुचेरी
विधवाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए अविवाहित / विधुर से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में 20,000 / - की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन, पुडुचेरी
वृद्धावस्था पेंशनरों / विधवा / परित्यक्त महिलाओं / अविवाहित महिला और ट्रांसजेंडर को मासिक वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता देना, ताकि वे दूसरों पर निर्भर किए बिना छोटे-मोटे व्यक्तिगत खर्चे उठा सकें। (i) विधवावों, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, ट्रांसजेंडर और वृद्ध आयु वर्ग (55 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक) को 1,500 / -; (ii) वृद्ध आयु वर्ग (60 वर्ष से 79 वर्ष) को 2,000 / - और (iii) वृद्ध आयु वर्ग (80 वर्ष और उससे अधिक) को 3,000 / -