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निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
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सक्षम व्यक्ति के लिए पंजीकरण, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश
यह सेवा एक सक्षम व्यक्ति को श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु अधिकार प्रदान करती है। चूंकि यह एक लॉग-इन आधारित पोर्टल है अतः यहां लॉग-इन एवं साइन-अप करने की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश शासन के अधीन आने वाली इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ एमपीऑनलाइन के समस्त कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।