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निवास का स्थानांतरण/मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार/ईपीआईसी का प्रतिस्थापन/पीडब्ल्यूडी को चिह्नित करना
दिव्यांगजन के अद्यतन या प्रतिस्थापन या अंकन के साथ ईपीआईसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 8 भरें। पंजीकृत/नामांकित निर्वाचक द्वारा निवास स्थान परिवर्तन के लिए, या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापन ईपीआईसी जारी करने के लिए या पीडब्ल्यूडी के रूप में चिह्नित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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भारत निर्वाचन आयोग के आईसीटी एप्लीकेशन
भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी व्यस्तता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आईसीटी एप्लिकेशन विकसित किए हैं।
विदेशी (एनआरआई) मतदाताओं के लिए नया पंजीकरण
एक विदेशी निर्वाचक वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और अन्यथा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है और जो अपने रोजगार के कारण भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ए के प्रावधानों के अनुसार, शिक्षा प्राप्त या अन्यथा उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है जिसमें भारत में उसका निवास स्थान स्थित है। विदेशी भूमि भारत में मतदाता सूची में मतदाता बन सकती है। प्रवासी (एनआरआई) मतदाता पंजीकरण विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। एनआरआई आवेदन पत्र भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं और सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विदेश में रहते हुए भी भारतीय चुनावों में मतदान कर सकें।
सामान्य मतदाताओं के लिए नया पंजीकरण
अगर आपकी उम्र 18 साल या कुछ महीनों में आप 18 साल के हो जाएंगे या उससे अधिक है तो फॉर्म 6 भरें । आवेदन उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी)/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को संबोधित किया जाएगा जिसमें आवेदक सामान्य रूप से रहता है।