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भूमि काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक या सरकारी विभाग जो अपनी / उसकी / उसकी सरकारी भूमि को काटना चाहते हैं, उन्हें अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी कि वह व्यक्ति पृथ्वी काटने की सेवा के लिए रॉयल्टी लागू कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)
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जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994
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