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म.प्र. अनु. जा./ज.जा. आकस्मिकता योजना नियम 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्रों का समाधान करना
म.प्र. अनु. जा./ज.जा. आकस्मिकता योजना नियम 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्रों का समाधान करना|आदिम जाति कल्याण विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
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पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।
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लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में) : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।