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सामाजिक सुरक्षा पेंशन, झारखंड
यह सेवा झारखंड सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर झारखंड के निवासीयों को आय प्रमाणपत्र प्रदान करती है। आवेदक सीएससी और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से स्वयं पंजीकरण के बाद झारसेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 80 साल और उससे ऊपर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 80 वर्ष से कम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन जैसे राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण पेंशन शामिल हैं। यह राज्य सामाजिक सुरक्षा, ओल्ड एज पेंशन और राज्य विद्या सम्मन योजना जैसे राज्य कल्याण योजनाओं को भी शामिल करता है ।