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हरियाणा: धारा 128 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन
"हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 128 के अंतर्गत उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन से उपयोग किए जाने वाले परिसरों के लिए आयुक्त द्वारा ऐसे परिसरों के स्वामी या कब्जाधारक के आवेदन पर लाइसेंस की स्वीकृति दी जा सकती और यह समिति द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा इन उप-नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर इन उप-नियमों के साथ संलग्न फार्म क में जारी किया जाएगा तथा अन्य मामलों में उपायुक्त द्वारा धारा 128 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तथा उप-नियम 6 की विस्तृत शर्तों पर यथा अनुमोदित : बशर्ते, एक ही स्थान पर किए जा रहे ऐसे प्रत्येक व्यापार या व्यापार के विभिन्न प्रकारों के लिए लाइसेंस शुल्क और इन उप-नियमों की अनुसूची की क्रम संख्या में सुचीबद्ध के लिए उन क्रम संख्याओं, जिनमें यह अन्यथा निर्दिष्ट है, के अलावा नकद क्रम संख्या के लिए पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा । "
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