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विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) दिया जाना
विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) दिया जाना|लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
परिषद में दर्ज अभिलेखों में ऑनलाइन संशोधन करने की सुविधा
"यह सेवा विभाग में दर्ज अभिलेखों में ऑनलाइन संशोधन करने की सुवधा प्रदान करती है। मध्यप्रदेश शासन के अधीन इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं "
प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा
आप अपने स्थाई लायसेंस का नवीनीकरण करवा सकते हैं : मध्यप्रदेश शासन के अधीन इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं
आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन के संबंध में
आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन के संबंध में। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति|योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
महाराष्ट्र में इंटर्नशिप प्रवासन एनओसी जारी करना
महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और औषध विभाग द्वारा उपलब्ध इंटर्नशिप प्रवासन एनओसी जारी करना के लिए आवेदन करें। प्रपत्र भरने के लिए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है । विभाग 29 दिन के भीतर सेवा प्रदान करेगा ।
महाराष्ट्र में इंटर्नशिप और स्थानांतरण एनओसी जारी करना
महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और औषध विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई इंटर्नशिप स्थानांतरण एनओसी जारी करने के लिए आवेदन करें । प्रपत्र भरने के लिए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है । विभाग 29 दिन के भीतर सेवा प्रदान करेगा ।
महाराष्ट्र में इंटर्नशिप अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना
महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और औषध विभाग द्वारा उपलब्ध इंटर्नशिप अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करें। प्रपत्र भरने के लिए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है । विभाग 29 दिन के भीतर सेवा प्रदान करेगा ।
महाराष्ट्र में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना
महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और औषध विभाग द्वारा उपलब्ध बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें। प्रपत्र भरने के लिए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है । विभाग 10 दिन के भीतर सेवा प्रदान करेगा ।
महाराष्ट्र में डीएमईआर बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करना
महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और औषध विभाग द्वारा उपलब्ध डीएमईआर बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें। प्रपत्र भरने के लिए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है । विभाग 10 दिन के भीतर सेवा प्रदान करेगा ।