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आवेदक अपने एसिड/ विष विक्रय अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत करने हेतु आवेदन
यह सेवा आवेदक को अपने एसिड/विष (POISON) विक्रय लायसेन्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है : मध्यप्रदेश शासन के अधीन इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
आवेदक अपने एसिड/ विष विक्रय अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत करने हेतु लाइसेन्स
यह सेवा आवेदक को अपने लाइसेन्स समाप्ति की अंतिम तिथि से 3 माह पूर्व एसिड/विष (POISON) विक्रय लायसेन्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है। मध्यप्रदेश शासन के अधीन इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
आवेदक अपने एसिड/ विष विक्रय आवेदन को पुनः खोलें
यह सेवा उपयोगकर्ताओं को एसिड/ विष (POISON) विक्रय आवेदन को पुनः खोलने की सुविधा उपलब्ध कराती है। मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
आवेदक अपने एसिड/ विष क्रय आवेदन को पुनः खोलें
यह सेवा उपयोगकर्ताओं को एसिड/ विष (POISON) क्रय आवेदन को पुनः खोलने की सुविधा उपलब्ध कराती है। मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
कर्नाटक में भवन निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करें
उपयोगकर्ता कर्नाटक में भवन निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा: धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों की लाइसेंसिंग और नियंत्रण। कोई भी व्यक्ति इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के शर्तों के प्रतिकूल या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य हॉल या अन्य इसी तरह के सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन स्थल को खुला नहीं रखेगा: "
हरियाणा: धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।
धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।
हरियाणा: धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन
लाइसेंस के बिना कुछ प्रयोजनों के लिए परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
हरियाणा: धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना