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वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट ऑनलाइन प्राप्त करें
आप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उपयोगकर्ता वाहन पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर प्रदान कर देश भर में आवागमन के लिए राष्ट्रीय परमिट समग्र शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असफल भुगतानों का विवरण भी यहाँ प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान/वाहन का नंबर/बैंक संदर्भ संख्यांक आदि की स्थिति के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।
डीलर स्तर पर वाहन का अस्थायी पंजीकरण हरियाणा
"1. डीलर द्वारा अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना 2. डीलर द्वारा अस्थायी आरसी सत्यापन 3. डीलर द्वारा अस्थायी आरसी अनुमोदन 4. डीलर अस्थायी पंजीकरण शुल्क 5. कार्ट भुगतान 6. डिस्क्लेमर रसीद प्रिंट करें 7. फॉर्म 20 और फॉर्म 21 प्रिंट करें "
डीलर स्तर पर वाहन का नया पंजीकरण हरियाणा
"1. डीलर द्वारा नई पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र 2. डीलर नया आरसी सत्यापन 3. डीलर नई आरसी अनुमोदन 4. डीलर नए पंजीकरण शुल्क 5. कार्ट भुगतान 6. डिस्क्लेमर रसीद प्रिंट करें 7. फॉर्म 20 और फॉर्म 21 प्रिंट करें
वाहन 4 फैंसी पोर्टल हरियाणा पर भुगतान की स्थिति पता करें
वाहन का लेनदेन स्थिति देखने के लिए पंजीकरण संख्या / जीआरएन नं. / बैंक संदर्भ संख्या / भुगतान आईडी दर्ज करें ।
प्राधिकरण में उपलब्ध पंजीकरण संख्या पता करें
वाहन 4 फैंसी पोर्टल पर जाएं और विकल्प- उपयोगकर्ता अन्य सेवाएं ==> उपलब्ध / फैंसी पसंद नंबर- के माध्यम से आवश्यक पंजीकरण संख्या की उपलब्धता देखें।
अपनी आवेदन स्थिति जानें हरियाणा
आवेदन की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करें
ऑनलाइन चुनें / पंजीकरण नं. बुक करें हरियाणा
वाहन 4 फैंसी पोर्टल पर लॉग-इन करें (लॉग-इन आईडी बनाने के बाद) और "नंबर चयन" विकल्प के माध्यम से आवश्यक पंजीकरण नंबर चुनें और भुगतान करें
हरियाणा में पंजीकृत वाहनों के ऑनलाइन रोड टैक्स का भुगतान का प्रावधान
वाहन के ऑनलाइन रोड टैक्स का भुगतान करने के लिए पंजीकरण संख्या दर्ज करें
भुगतान रसीद प्रिंट करें हरियाणा
रसीद पुनः प्रिंट करने के लिए पंजीकरण संख्या दर्ज करें
रसीद प्रिंट करें हरियाणा
रसीद का प्रिंट लेने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करें










