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मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
उपयोगकर्ता मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
विदेशी मूल के भारतियों के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन करें
उपयोगकर्ता विदेशी मूल के भारतियों के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन कर सकते हैं
पुलिस सत्यापन (वीजा / आव्रजन / जनसंपर्क)
नागरिक वीजा, आव्रजन और पीआर के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं
चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जब हम सुरक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं तो चरित्र सत्यापन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से चरित्र सत्यापन के लिए स्वयं आवेदन करें और उसकी एक प्रति अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
राजस्व विभाग: आयु राष्ट्रीयता और निवासी प्रमाणपत्र
आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों में संभावित प्रदायगी
महाराष्ट्र: गजेटियर विज्ञापन (धर्म परिवर्तन)
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान किए गए गजेटियर विज्ञापन (धर्म परिवर्तन) के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 15 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
महाराष्ट्र: शपथ पत्र के साथ आयु राष्ट्रीयता और अधिवास
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान की गई महाराष्ट्र में शपथ पत्र के साथ आयु राष्ट्रीयता और अधिवास के लिए आवेदन कैसे करें।
राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय
राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय| सामान्य प्रशासन विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
हरियाणा: मौजूदा राशन कार्ड में किसी सदस्य को शामिल करना
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण
हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें। यह फार्म के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदान की जाती है। आवेदक पहले फार्म ध्यान से पढ़ें और दिए गए निर्देशों के अनुसार भरने की जरूरत है।