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तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग प्राधिकरण ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण
यह सेवा उपभोक्ताओं द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने हेतु आवेदन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब उनका मूल लाइसेंस समाप्त हो जाता है या एक महीने के समय में समाप्त हो रहा हो। मूल सहित पिछले लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग प्राधिकरण डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस
यह सेवा उपभोक्ताओं द्वारा अपना मूल लाइसेंस खो जाने की स्थिति में डुप्लिकेट लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग की जा सकती है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
"उपभोक्ता हल्के मोटर वाहन ( 4 पहिया) के लिए अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकता है ।"
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग प्राधिकरण ड्राइविंग लाइसेंस पता परिवर्तन
अगर कोई उपभोक्ता किसी जिले के भीतर स्थानांतरित होता है, तो वह इस सेवा का उपयोग लाइसेंस जो पहले से ही आरटीए द्वारा जारी किया गया है, पर अपना पता बदलने के लिए कर सकता है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग –प्राधिकरण ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पुन: परीक्षण
इस सेवा का प्रयोग उपभोक्ता द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए पुन: उपस्थित होने के लिए किया जा सकता है, यदि वह पिछले प्रयास / प्रयासों में परीक्षा पास करने में विफल रहते हैं।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग प्राधिकरण ड्राइविंग लाइसेंस इतिहास शीट
"इस सेवा का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति या कंपनी आवेदन कर सकते हैं और किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस इतिहास जारी होने की तारीख से प्राप्त कर सकता है।"
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग- प्राधिकरण समाप्त ड्राइविंग लाइसेंस
उपभोक्ता इस सेवा का इस्तेमाल नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु कर सकता है, यदि ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल पहले समाप्त हो गया हो। उपभोक्ता को आवेदन करते समय समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण देना होगा।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग -प्राधिकरण नया फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना
गैर-परिवहन वाहन मालिक वाहन पंजीकरण के 15 वर्ष बाद फिटनेस प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने और फिर प्रत्येक 5 वर्षों के बाद नवीनीकरण के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। परिवहन वाहन के लिए, वाहन पंजीकरण के दो साल बाद फिटनेस प्रमाणपत्र हेतु और परवर्ती प्रत्येक 1 वर्ष के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है ।
तेलंगाना : सड़क परिवहन विभाग -प्राधिकरण डुप्लिकेट फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना
गैर-परिवहन वाहन (एक व्यक्ति) के लिए वाहन पंजीकरण 15 वर्ष के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होती है तथा परवर्ती प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। परिवहन वाहन को वाहन पंजीकरण के 2 साल बाद फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की आवश्यकता होती है तथा परवर्ती प्रत्येक 1 वर्ष में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - फिटनेस प्रमाणपत्र नवीकरण
उपभोक्ता द्वारा इस सेवा का उपयोग वाहन के पंजीकरण के 15 वर्ष बाद फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। परवर्ती प्रत्येक 5 वर्षों के बाद नवीनीकरण किया जाना है।