गुजरात-पूर्व एसएससी छात्रवृत्ति (एसईबीसी, ई.बी.सी. और अल्पसंख्यक)
कक्षा 1 से 8 के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है और कक्षा 9 से 10 के लिए रुपये 47,000 / - ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए रु 68,000 / -
पूर्व-एसएससी छात्रों (गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम) के लिए गुजरात-राज्य छात्रवृत्ति
पूर्व-एसएससी छात्रों (गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम) के लिए गुजरात-राज्य छात्रवृत्ति इसमें कोई भी नई आय सीमा लागू नहीं है। सरकारी स्कूल: - 75% उपस्थिति और 38% या उससे अधिक अंक। निजी स्कूल: - 45% या अधिक अंक
गुजरात - नागरिक सेल / प्रशासन
अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अत्याचारों के मामलों में, पीड़ितों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत अपराधों के शिकार हैं, नियमों के प्रावधानों के अनुसार
गुजरात-सामाजिक एजुकेशन कैम्प
सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से लागू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए सामाजिक शिक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
गुजरात-माई रमाबाई सात फेरा समूह लग्न योजना
इस योजना के अंतर्गत, नर्मदा श्री निधि बोर्ड को 5000 / - रु। के प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित किया जाएगा जो जन विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत शादी कर रहे युगल को दिया जाएगा, जहां न्यूनतम 10 जोड़ों का विवाह होगा।
गुजरात-अनुसूचित जाति के लड़कियों के लिए कुवरबाई मामेरु सहाय योजना के लिए वित्तीय सहायता
आय सीमा - शहरी क्षेत्रों के लिए 68000 / - और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु .7000 / -। शादी के लिए आयु निर्धारित की जानी चाहिए।
गुजरात-वित्तीय सहायता - डॉ। साविता अम्बेडकर अंतर-जाति विवाह प्रोत्साहन योजना
शादीशुदा जोड़े से, एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति का होना चाहिए और अन्य हिंदू उच्च जाति होना चाहिए।
सबसे पिछड़े समुदायों के लिए आवास के लिए गुजरात-वित्तीय सहायता
सबसे पिछड़े समुदायों के लिए आवास के लिए गुजरात-वित्तीय सहायता, रु 43,500 - की सहायता, लाभार्थी द्वारा योगदान - रू 7,000 - कुल 50,500 रु
गुजरात - शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए वित्तीय सहायता - (डॉ अंबेडकर आवास योजना)
गुजरात - शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए वित्तीय सहायता - (डॉ अंबेडकर आवास योजना), गृह निर्माण बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, स्लम क्लियरेंस बोर्ड और अन्य के माध्यम से कार्यान्वयन
गुजरात - व्यक्तिगत आधार पर आवास के लिए वित्तीय सहायता (डा. अम्बेडकर आवास योजना)
गुजरात - व्यक्तिगत आधार पर आवास के लिए वित्तीय सहायता (डा. अम्बेडकर आवास योजना), रु 43,500 की सहायता, लाभार्थी द्वारा योगदान - रू .7,000 - कुल 50,500 रु