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सदस्य डाटा का अद्यतनीकरण
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ऑनलाइन चुनें / पंजीकरण नं. बुक करें हरियाणा
वाहन 4 फैंसी पोर्टल पर लॉग-इन करें (लॉग-इन आईडी बनाने के बाद) और "नंबर चयन" विकल्प के माध्यम से आवश्यक पंजीकरण नंबर चुनें और भुगतान करें
हरियाणा: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा: पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) में पिछड़ी जाति के जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
शुल्क भुगतान स्थिति हरियाणा सत्यापित करें
आवेदन पत्र के लिए भुगतान शुल्क की स्थिति देखने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें ।
हरियाणा: सीटीई(CTE) नवीकरण
यह सेवा उद्योगपतियों को निर्माण से पहले उद्योग स्थापित करने के लिए अपनी सहमति को नवीनीकृत करने की अनुमति देती है। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: धारा 128 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
"हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 128 के अंतर्गत उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन से उपयोग किए जाने वाले परिसरों के लिए आयुक्त द्वारा ऐसे परिसरों के स्वामी या कब्जाधारक के आवेदन पर लाइसेंस की स्वीकृति दी जा सकती और यह समिति द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा इन उप-नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर इन उप-नियमों के साथ संलग्न फार्म क में जारी किया जाएगा तथा अन्य मामलों में उपायुक्त द्वारा धारा 128 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तथा उप-नियम 6 की विस्तृत शर्तों पर यथा अनुमोदित : बशर्ते, एक ही स्थान पर किए जा रहे ऐसे प्रत्येक व्यापार या व्यापार के विभिन्न प्रकारों के लिए लाइसेंस शुल्क और इन उप-नियमों की अनुसूची की क्रम संख्या में सुचीबद्ध के लिए उन क्रम संख्याओं, जिनमें यह अन्यथा निर्दिष्ट है, के अलावा नकद क्रम संख्या के लिए पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा । "
कार्यक्रम आयोजन अनुरोध, हरियाणा
"आवेदक किसी भी सेवा के ऑनलाइन आवेदन के लिए एएसके / सीएससी पर जाता है। वीएलई उसकी / उसके आवेदन की प्रविष्टि करता है और आगे की कार्रवाई करने और उसे जारी करने हेतु फ़ाइल संबंधित विभाग को ऑनलाइन अग्रषित कर देता है।"
हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस का नवीकरण के लिए आवेदन
आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "