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हरियाणा: जल रिसाव / ओवर फ्लो पाइप
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा:वन एनओसी / स्पष्टीकरण / वन निकासी
उद्योगपति वन एनओसी मंजूरी हासिल करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: सीवेज कनेक्शन
कारखानों के लिए सीवरेज कनेक्शन उन उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करते हैं।
हरियाणा: प्रतियोगिता/ खेल के लिए अनुमति
आवेदक टूर्नामेंट/ खेल के लिए अनुमति जारी करने के लिए सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: डुप्लिकेट जल / सीवर बिल जारी करना
डुप्लीकेट बिल की ऑनलाइन प्रिंट वेबसाइट 24 X7 से उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा सकता
हरियाणा: किसी भी आवेदन की स्थिति ट्रैक करना
आवेदक आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता है।
हरियाणा: कारण सूची जारी करने के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र या ई-दिशा केंद्र में कारण सूची जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: धारक द्वारा राशन कार्ड का समर्पण
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: शहर और एम सी शहरों में सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा के नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करें
औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि परिवर्तित करने के इच्छुक उद्योगपतियों को इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। यह सेवा क्षेत्रीय नियोजन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करती है।