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हरियाणा: शहर और एम सी शहरों में सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा: कारण सूची जारी करने के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र या ई-दिशा केंद्र में कारण सूची जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: नई अग्निशमन योजना के लिए आवेदन
नई अग्निशमन योजना की मंजूरी उन उद्योगपतियों के लिए उपलब्ध है जो इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करते हैं, आवश्यक फॉर्म भरते हैं और इस सेवा को चुनते हैं।
हरियाणा: राज्य के भीतर अन्य एफपीएस / स्थान से राशन कार्ड के हस्तांतरण के लिए अनुरोध
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: विधानसभा / राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन के लिए परमिट /अनुमति
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) विधानसभा / राज्य चुनाव अभियान के दौरान वाहन के लिए परमिट / अनुमति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: शिक्षा प्रयोजन के लिए आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) शिक्षा प्रयोजन के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: संचालित करने के लिए सहमति - वायु-जल
यह सेवा उद्योगपतियों को निर्माण के बाद अपने उद्योग को संचालित करने के लिए सहमति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र पूरा करना होगा और इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: 33केवी से ऊपर ट्रांसमिशन पावर लाइनों का प्रमाणन
उद्योगपति 33केवी से ऊपर की ट्रांसमिशन लाइनें प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र भरना होता है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
नए रिपेरर लाइसेंस जारी करना
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा नए रिपेरर लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाता है