- मुख्य पृष्ठ
- सेवाएं
- हरियाणा
नए रिपेरर लाइसेंस जारी करना
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा नए रिपेरर लाइसेंस जारी करने के लिए किया जाता है
हरियाणा: 33केवी से ऊपर ट्रांसमिशन पावर लाइनों का प्रमाणन
उद्योगपति 33केवी से ऊपर की ट्रांसमिशन लाइनें प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र भरना होता है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: स्थायी जल कनेक्शन का वितरण
यह सेवा उद्योगपतियों को स्थायी जल कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमति देती है। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और उपलब्ध विकल्पों में से इस सेवा का चयन करना होगा।
प्राधिकरण में उपलब्ध पंजीकरण संख्या पता करें
वाहन 4 फैंसी पोर्टल पर जाएं और विकल्प- उपयोगकर्ता अन्य सेवाएं ==> उपलब्ध / फैंसी पसंद नंबर- के माध्यम से आवश्यक पंजीकरण संख्या की उपलब्धता देखें।
भुगतान रसीद प्रिंट करें हरियाणा
रसीद पुनः प्रिंट करने के लिए पंजीकरण संख्या दर्ज करें
हरियाणा: जलसा / पब्लिक मीटिंग / Jजलूस / शोभा यात्रा / छठ पूजा / विवाह के लिए लाउडस्पीकर / डीजे की अनुमति
आवेदक (citizen.edisha.gov.in) जलसा / पब्लिक मीटिंग / जलूस / शोभा यात्रा / छठ पूजा / सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन विवाह के लिए लाउडस्पीकर / डीजे अनुमति जारी करने के लिए लागू करते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: नए लाइसेंस निर्माता वजन और माप
उद्योगपति इस सेवा के माध्यम से बाट और माप के लिए नया विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: व्यवसाय या समापन प्रमाण पत्र (फॉर्म बीआर -4 बी) - औद्योगिक
औद्योगिक उद्देश्यों के लिए व्यवसाय या पूर्णता प्रमाणपत्र चाहने वाले उद्योगपति इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में https://investharyana.in पर पंजीकरण, एक समग्र आवेदन पत्र भरना और इस सेवा का चयन करना शामिल है।
डीलर स्तर पर वाहन का अस्थायी पंजीकरण हरियाणा
"1. डीलर द्वारा अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना 2. डीलर द्वारा अस्थायी आरसी सत्यापन 3. डीलर द्वारा अस्थायी आरसी अनुमोदन 4. डीलर अस्थायी पंजीकरण शुल्क 5. कार्ट भुगतान 6. डिस्क्लेमर रसीद प्रिंट करें 7. फॉर्म 20 और फॉर्म 21 प्रिंट करें "
हरियाणा में 33KV तक के विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करें
उद्योगपति इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करके और एक समग्र आवेदन पत्र जमा करके 33KV तक के विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।