पेंशन गणनाओं के साथ अपनी पेंशन की जाँच करें

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की पेंशन गणनाओं के माध्यम से अपनी पेंशन की गणना करें। 2006 के पश्चात केंद्र सरकार के पेंशनरों से उनकी मूल पेंशन, परिवार पेंशन और रूपान्तरित पेंशन की गणना कर सकते हैं। छठवें सीपीसी के आधार पर 2006 के पूर्व पेंशनरों के लिए उपदान गणक और संशोधित पेंशन कैलक्यूलेटर भी दिया जाता है। मूलभूत पेंशन, परिवारिक पेंशन और 2006 के पश्चात पेंशनरों के लिए रूपान्तरित ग्रेच्युटी कैलक्यूलेटर और पेंशन गणक उपलब्ध हैं। महंगाई राहत कैलक्यूलेटर भी प्रयोक्ताओं के लिए प्रदान किया जाता है।

संकल्प- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा

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भारत सरकार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से संकल्प एक पहल है। जो समाज में पेंशनरों को आगे बढ़ने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है। यह संगठन जिन क्षेत्रो में काम कर रहा है। वहा के स्वयंसेवक उचित कौशल और विशेषज्ञता से परिपूर्ण है।

  • यहां भी उपलब्ध है   
    पंजीकरण आवश्यक   
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2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारी कर्मचारी पेंशन गणक की मदद लें

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पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग के माध्यम से 2006 के पहले के सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्निर्धारित वेतनमानों के आधार पर पेंशन की गणना करने के लिए पेंशन गणक उपलब्ध है। आप कुछ मूलभूत जानकारियों के आधार पर जैसे कि महंगाई भत्ते के बगैर मूल पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन आदि की जानकारी के आधार पर यह गणना कर सकते हैं। पेंशन रकम की गणना के लिए पेंशन का प्रकार, सेवानिवृत्ति की अवधि, वेतनमान , कुल अर्हक सेवा का विवरण आदि की जानकारी जरूरी हैं। संबंधित परिपत्रों के लिंक भी उपलब्ध हैं।

2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारी कर्मचारी उपदान गणक की मदद लें

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पेंशन एवं पेंशनर्स विकास विभाग द्वारा उपलब्ध पोर्टल पर अनुदान राशि की ऑनलाइन गणना करें। 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी राशि की गणना कुछ जानकारियों के आधार पर कर सकते हैं। इन जानकारियों में उपदान का प्रकार, सेवानिवृत्ति का प्रकार, कुल अर्हकारी सेवा, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि और परिलब्धियों की कुल राशि आदि शामिल हैं।