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पशुधन खेती के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

आवेदक फार्म/अस्पताल/औषधालय में नीचे दिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना चाहता है। (अंडमान के अनिवासी आवेदक इस सेवा को लागू नहीं कर सकते) .(अंडमान के अनिवासी आवेदक इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)

जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994

बेरोजगारी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार, बैंक ऋण लेने आदि के लिए बेरोजगारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।

भूमि काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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आवेदक या सरकारी विभाग जो अपनी / उसकी / उसकी सरकारी भूमि को काटना चाहते हैं, उन्हें अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी कि वह व्यक्ति पृथ्वी काटने की सेवा के लिए रॉयल्टी लागू कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)

पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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जो आवेदक कृषि प्रयोजन के लिए पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, वह पावर टिलर/ट्रैक्टर/फार्म मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन का उपयोग कर सकते हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।

रिंगवेल के लघु सिंचाई कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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आवेदक कृषि क्षेत्र में रिंग वेल पर काम करना चाहता है जिसके लिए वह आवेदक को रिंग वेल की छोटी सिंचाई के लिए उपयोग कर सकता है सब्सिडी का पैटर्न: अधिकतम सब्सिडी स्वीकार्य है: 1,00,000/- (अनुमानित लागत का 50% या 1, 00,000 / रुपये) - प्रति कुएं में से जो भी कम हो) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए चाहे जो भी भूमि हो। अधिकतम 2.5 मीटर आंतरिक व्यास और 06 मीटर गहराई या 2.00 मीटर आंतरिक व्यास और 06 मीटर गहराई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।