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- व्यवसाय तथा स्व रोजगार
बेरोजगारी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार, बैंक ऋण लेने आदि के लिए बेरोजगारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
सोसायटी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कोई भी व्यक्ति जो कला, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, खेल आदि धर्मार्थ गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सोसायटी को पंजीकृत करना चाहता है, वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसके पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
उर्वरक के भंडारण और बिक्री के लिए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो व्यक्ति उर्वरकों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उपयुक्त परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
व्यवसाय प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कोई भी व्यक्ति जो किसी साझेदारी फर्म में भागीदार है, भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ के अंतर्गत इसके पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
पटाखों के भंडारण/विक्रय लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक जो पटाखों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
न्यू बार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कोई भी व्यक्ति/संगठन जो बार खोलना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
हरियाणा में ऑनलाइन व्यापार लाइसेंस अनुमोदन प्राप्त करें
उपयोगकर्ता हरियाणा में ऑनलाइन व्यापार लाइसेंस अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं
नया लर्निंग लाइसेंस
यह सेवा उपभोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उपभोक्ता को शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त होता है, वे एक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने के लिए लाइसेंसधारी लाइसेंस वैध है।
हरियाणा: भवन योजना में संशोधन के लिए आवेदन
भवन योजनाओं का अनुमोदन समय-समय पर संशोधित नगरपालिका भवन उप-विधि , 1982 तथा 2006 और 2007 में प्रकाशित नीति मानदंडों के अंतर्गत दिया जाता है।
एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी : दान
एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसायटी : दान : इस सेवा के तहत नागरिक विभिन्न मदों के अंतर्गत दान राशि दे सकते हैं, जो कि विभाग के फॉरेस्ट रेंजर्स को सुविधाएं प्रदान करने तथा वन्य जीवों की मदद करने में सहायक होता है मध्यप्रदेश शासन के अधीन इस सेवा का उपयोग एमपीऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस सेवा का लाभ लेने हेतु कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क अथवा एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जायें। अपने निकटतम एमपीऑनलाइन कियोस्क का पता जानने हेतु कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर विजिट करें। आप सेवा संबंधी किसी भी पूछताछ हेतु ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं। ग्राहक सेवा विभाग से फोन नंबर 0755-4019400 पर प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।