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राज्य स्तर पर भार और उपायों के लिए नया विनिर्माण लाइसेंस
लाइसेंस के बिना वजन या माप के निर्माण, मरम्मत या बिक्री पर रोक। नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण, मरम्मत या बिक्री नहीं कर सकता है। भार और माप के लिए लाइसेंस
राज्य स्तर पर भार और उपायों के लिए विनिर्माण लाइसेंस का नवीकरण
लाइसेंस के बिना वजन या माप के निर्माण, मरम्मत या बिक्री पर रोक। नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण, मरम्मत या बिक्री नहीं कर सकता है। भार और माप के लिए लाइसेंस
राज्य स्तर पर भार और उपायों के लिए नई मरम्मत लाइसेंस
लाइसेंस के बिना वजन या माप के निर्माण, मरम्मत या बिक्री पर रोक। नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण, मरम्मत या बिक्री नहीं कर सकता है। भार और माप के लिए लाइसेंस
राज्य स्तर पर भार और उपायों के लिए लाइसेंस की मरम्मत के नवीनीकरण
लाइसेंस के बिना वजन या माप के निर्माण, मरम्मत या बिक्री पर रोक। नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण, मरम्मत या बिक्री नहीं कर सकता है। भार और माप के लिए लाइसेंस
डीलर, निर्माता और मरम्मत लाइसेंस का संशोधन
लाइसेंस के बिना वजन या माप के निर्माण, मरम्मत या बिक्री पर रोक। नियंत्रक द्वारा जारी लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण, मरम्मत या बिक्री नहीं कर सकता है। भार और माप के लिए लाइसेंस
निर्माता / पैकर पंजीकरण प्रमाण पत्र का मुद्दा / संशोधन
पैकेज किए गए कमोडिटी नियम, नियम 2011 की धारा 27 हर व्यक्ति, फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार, समाज, कंपनी या निगम जो बिक्री या वितरण या वितरण के लिए किसी भी वस्तु का पूर्व-पैक या आयात करता है, वह आवेदन कर देगा, जिसमें एक शुल्क होगा। निदेशक या नियंत्रक को अपने या उसके नाम और पूरा पते के पंजीकरण के लिए पांच सौ रुपये।
निर्माता / पैकर के पते में शॉर्ट एड्रेस जोड़ें
लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 200 9 की धारा 28 - नियम 27, उप-नियम 2 में निर्दिष्ट पूरा पते के अलावा, किसी भी निर्माता या पैकर के लिए निदेशक या नियंत्रक को एक छोटे पते के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए वैध होगा।
मानव गरिमा योजना
आदिवासी आबादी को बेहतर तरीके से पारंपरिक और अन्य व्यवसायों के लिए बेहतर उपकरण और उपकरणों की जरूरत है।
व्यक्तिगत आवास के लिए वित्तीय सहायता
अनुसूचित जनजाति परिवारों में पक्के घर नहीं थे, जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।
भूमि विहोन खेत मंजूरी खेतीनी योजना
ग्रामीण इलाकों में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 36,000 रुपये वार्षिक आमदनी के साथ अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति।